BIHAR NEWS : बिहार में PNG विस्तार को बढ़ावा, 24 घंटे में अनुमति देने का निर्देश
पटना: बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के 18 जिला मुख्यालयों,यथा,पटना,गया. नालंदा,बेगुसराय,शेखपुरा,जमुई,मुजफ्फरपुर,वैशाली,सारण,समस्तीपुर,लखीसराय,मुंगेर,सहरसा,मधेपुरा,भोजपुर,पूर्णियां,औरंगाबाद और रोहतास मेंPNGकी आधारभूत संरचना उपलब्ध हैं और उन जिलों में लगभग एक लाख घरों में पाईप के माध्यम से रसोई गैस के रूप मेंPNGउपलब्ध कराई जा रही है. गैस वितरण कंपनियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे 75 हजार से अधिक घरेलू संपर्क इन जिलों में 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने में सक्षम हैं. साथ ही 70 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को एक सप्ताह के भीतरPNGसंपर्क दिया जा सकता है. साथ ही सैकड़ों व्यवसायिक उपभोक्ताओं और कई औद्योगिक ईकाइयों के द्वारा भीPNGका उपयोग किया जा रहा है.LPGकी तुलना मेंPNGज्यादा किफायती,सुरक्षित और प्रभावी रसोई गैस है और अधिकांशतः देश के भीतर ही इसकी आपूर्ति है. इसलिएPNGके उपयोग को प्रोत्साहित करने की नितांत आवश्यकता है.
राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय संसूचित किए जाते हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:-
गैस पाईप का अधिष्ठापन करने वाली गैस कम्पनियों द्वारा गैस वितरण प्रणाली या अन्य संयंत्र की स्थापना करने के लिए माँगी जाने वाली अनुमति 24 घण्टे के भीतर संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत की जाएगी. यदि संबंधित नगर निकाय द्वारा 24 घण्टे के भीतर ऐसी अनुमति नहीं निर्गत की जाती है तो यह अनुमति स्वतः आवेदक गैस कम्पनी को निर्गत मानी जाएगी.
गैस वितरण कम्पनियों द्वारा माँगे जाने पर उनकी लिखित वचनबद्धता प्राप्त कर उन्हें आधारभूत संरचना के पुनर्स्थापन अपने खर्चे पर करने की शर्त पर कार्य करने की अनुमति 24 घंटे के अनिवार्यतः दी जाएगी. यदि 24 घंटे के भीतर ऐसी अनुमति नगर निकाय द्वारा निर्गत नहीं की जाती है तो यह अनुमति स्वतः निर्गत मानी जाएगी.
सरकारी गैस वितरण कम्पनियों को गैस वितरण प्रणाली की स्थापना के लिए सांकेतिक दर पर अविलम्ब भूमि का उपयोग करने दिया जाएगा.
गैस वितरण कम्पनियों को 24 घण्टे कार्य करने की अनुमति होगी. गैस वितरण कम्पनियों को किसी भी समय गैस पाईप लाईन एवं अन्य संयंत्र का काम करने की अनुमति होगी यदि नगर निकाय के द्वारा उन्हें किसी अवधि विशेष के लिए लिखित रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाता हो.
मंत्री ने कहा कि राज्य के बाँका,गोपालगंज,सीवान,पश्चिम चम्पारण,पूर्वी चम्पारण,दरभंगा,मधुबनी,सुपौल,सीतामढ़ी,शिवहर,नवादा,भागलपुर,खगड़िया,अरवल,जहानाबाद,बक्सर,अररिया,कटिहार,किशनगंज एवं कैमूर में शहरी गैस वितरण प्रणाली की स्थापना के लिए तेल कम्पनियों के साथ नियमित और सघन समन्वय आवश्यक है ताकि इन जिला मुख्यालयों के उपभोक्ताओं को किफायती और सुरक्षितPNGउपलब्ध कराया जा सके. तदनुसार इन जिलों के नगर निकायों के साथ नियमित रूप से समीक्षा सुनिश्चित करते हुए शहरी गैस वितरण प्रणाली को उक्त निर्देशों के आलोक में भूमि पर आपत्ति तथा अन्य अनुमतियाँ समयबद्ध कार्य योजना के तहत प्रदान की जाए.





