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BIHAR NEWS : पटना HC ने वन विभाग के 80 एकड़ भूमि बिक्री मामले में सरकार को कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने गयाजी वन विभाग के करीब 80 एकड़ भूमि को बेचे जाने के मामले को काफी गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि वन विभाग की भूमि का रजिस्ट्री हो गया और अधिकारियों को पता नहीं चला.

एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विकाश खन्ना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मौजा माहपुर आमस थाना क्षेत्र स्थित वन विभाग का करीब 80 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री अवैध रूप से फर्जी कागजात के आधार पर की गई है. उनका कहना था कि प्रतिवादी संख्या 6 से 14 ने वन विभाग के भूमि पर फर्जी कागजात के आधार पर अतिक्रमण किए हुए हैं.

उन्होंने राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को प्रतिवादी संख्या 6 से 14 को बिहार राज्य की वन आरक्षित भूमि पर कब्जा करने में सहायता करने वाले सम्बंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग कोर्ट से की. उनका कहना था कि इस बात की सूचना मुख्य सचिव सहित कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव,पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव को दी गई. लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

वहीं महाधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने इसे काफी गम्भीरता से लिया है. डीएम और एसपी को पूरे मुद्दे को देख कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

कोर्ट ने उनकी ओर से दी गई जानकारी के बाद इस केस की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टालते हुए कहा कि अगली तिथि पर की गई कार्रवाई का प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट---