बिहार में आज से बिजली का नया नियम लागू : स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को नई दरों का सीधा असर, जानिए पूरी खबर
पटना : बिहार में आज यानि 01 अप्रैल 2026 से लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया टैरिफ लागू हो गया है. नई व्यवस्था के अनुसार ‘टाइम ऑफ डे’ यानी ToD टैरिफ लागू हो गया है जिससे बिजली दरों में बड़ा बदलाव आ जायेगा. अब बिजली की दर समय के अनुसार बदलेगी.
बता दें कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने टाइम ऑफ डे टैरिफ (TOD) को मंजूरी दे दी है. इस व्यवस्था के अनुसार अब बिजली की दरें समय के अनुसार अलग-अलग होगी.
टाइम ऑफ डे टैरिफ नियम के मुताबिक, अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की दर सामान्य से करीब 20 फीसदी सस्ती रहेगी. यानि 100 रुपये की खपत पर सिर्फ 80 रुपये ही देने होंगे. वहीं शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक घरेलू उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत और अन्य उपभोक्ताओं को 20 फीसदी तक ज्यादा भुगतान करना होगा. यानि 100 की खपत पर 120 रुपये देने पड़ सकते हैं. हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह दर करीब 110 फीसदी रखी गई है.
हालांकि बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक सामान्य दर ही लागू रहेगी. इस समय किसी प्रकार की अतिरिक्त या कम दर लागू नहीं होगी. यह नियम फिलहाल 10 किलोवाट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा.
यह नई व्यवस्था कृषि कंज्यूमरों को छोड़कर अन्य सभी पर लागू होगी. स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता सीधे इसके दायरे में आयेंगे, जिनके पास स्मार्ट मीटर नहीं है, लेकिन लोड 10 किलोवाट से अधिक है, वे भी इसमें शामिल होंगे. पहले यह प्रणाली सिर्फ औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक सीमित थी. यह भी कहा गया है कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी. इसका लाभ राज्य के करीब 90 फीसदी घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--





