बड़ी सजा : देशी शराब के साथ पकड़ाये दो तस्करों को 7-7 साल की सजा,1-1 लाख का जुर्माना भी.

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Two accused of liquor smuggling were sentenced to 7 years each and fined Rs 1 lakh. Two accused of liquor smuggling were sentenced to 7 years each and fined Rs 1 lakh.

NAWADA:-बड़ी खबर नवादा से हैं जहां दो शराब तस्करों को बड़ी सजा मिली है.कोर्ट ने दोनो आरोपियों को दोषी पाते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है.विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक कुमार ने शराब बरामदगी के एक मामले में दो आरोपी को 7 - 7 साल कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

उत्पाद के प्रथम विशेष न्यायालय के न्यायाधीश दीपक कुमार ने गया जिले के जमैता फतेहपुर गांव के निवासी अनीश कुमार उर्फ मनीष कुमार तथा वजीरगंज के चंद खुर्द गांव के अंकित कुमार उर्फ संतोष यादव को यह सजा सुनाई है.यह मामला सिरदला थाना कांड संख्या 755/22 से जुड़ा है. अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी मो इम्तेयाज फारूकी ने बताया की 31 दिसंबर 2022 को सिरदला थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बाइक पर सवार दो युवक द्वारा शराब की तस्करी की जा रही थी .सूचना पर पुलिस ने वाहन जांच के क्रम चंदवारा गांव के झकटीया मोड़ के समीप दो बाइक पर लदे 282 लीटर देशी शराब को बरामद किया था.यह शराब अलग-अलग प्लास्टिक पाउच में बरामद किया गया था और मौके से एक शराब कारोबारी अनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया था जबकि दूसरा धंधेबाज मौके से फरार होने में सफल रहा था बाद में उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था.

अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मो इम्तेयाज फारूकी ने बताया की साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अनीश कुमार और अंकित यादव को बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाया गया जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई.

फिलहाल उत्पाद के प्रथम विशेष न्यायालय के न्यायधीश दीपक कुमार द्वारा सजा सुनाने के बाद दोनों शराब कारोबारी को जेल भेज दिया है ।


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