Hindi News / हाईकोर्ट ने टीचरों की ओर से दायर रिट याचिकाओं को किया मंजूर, प्राथमिक...

एक्सक्लूसिव शिक्षकों को राहत : हाईकोर्ट ने टीचरों की ओर से दायर रिट याचिकाओं को किया मंजूर, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश को किया रद्द

Edited By:  |
patna high court se exclusive shikshako ko rahat patna high court se exclusive shikshako ko rahat

Patna : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय से यह स्पष्ट किया है कि फरवरी,2024 में दक्षता परीक्षा पास कर औपबंधिक तौर पर नियुक्ति पाने वाले एक्सक्लूसिव शिक्षकों को पोस्टिंग करने के लिए जिले का चुनाव करने का अधिकार है.

जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने कुमार गौरव सहित 350 से अधिक एक्सक्लूसिव टीचरों की ओर से दायर रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के उस आदेश को रद्द कर दिया.

इसके अंतर्गत इन शिक्षकों की औपबंधिक नियुक्ति होने के बावजूद इनके पोस्टिंग पर रोक लगा दिया था. गौरतलब है कि बिहार के 2021 के बाद से बीपीएससी द्वारा चयनित और वेतनमान पर नियुक्त होने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के समतुल्य वेतन और सेवा लाभ पाने हेतु पहले से कार्यरत पंचायत,प्रशंस एवं नगर निकाय द्वारा बहाल किए गए नियोजित शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास कर एक्सक्लूसिव टीचर बनाने हेतु 2023 में बिहार एक्सक्लूसिव टीचर नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली लागू हुई थी.

इस नियमावली के अनुसार दक्षता परीक्षा देते वक्त सभी नियोजित शिक्षकों को यह मौका दिया गया कि वे अपने मनचाहे जिले की पोस्टिंग हेतु तीन जिलों का विकल्प देंगे.

ये सभी रिट याचिकाकर्ता 2023 की नियमावली के अंतर्गत दक्षता परीक्षा पास कर औपबंधिक तौर पर नियुक्त हो गए थे. लेकिन चुने गए तीन वैकल्पिक जिलों में से एक के पोस्टिंग होने से ठीक पहले राज्य सरकार ने एक्सक्लूसिव टीचर नियमावली के उस प्रावधान को खत्म कर दिया,जिससे पोस्टिंग हेतु जिले के चुनाव का अधिकार और इस हेतु तीन विकल्प भरने की सुविधा इन शिक्षकों को दिया गया था.

इसी कारण 21 दिसंबर,2024 को राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी रिट याचिकाकर्ताओं की एक्सक्लूसिव टीचर हेतु औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द करने आदेश दिया था,इसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया .

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--