पटना कोचिंग विवाद मामला : अभिषेक और गौरव को मिली जमानत,27 जून को खान सर पर सुनवाई
पटना:राजधानी के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में गुरुवार को अदालत से एक पक्ष को बड़ी राहत मिली है. ज्ञान बिंदु संस्थान से जुड़े रौशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार और कर्मचारी गौरव की नियमित जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली गई है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई. जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने का आदेश जारी किया.
कानूनी राहत मिलने परसमर्थकों में खुशी का माहौल
अदालत के इस फैसले के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है. अभिषेक कुमार और गौरव को कानूनी राहत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर मामले के दूसरे प्रमुख आरोपित फैजल खान उर्फ खान सर को अभी राहत नहीं मिल सकी है।
खान सर की अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई के लिए तारीख तय
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख निर्धारित की है. इसी दिन खान सर के साथ उनके कोचिंग संस्थान से जुड़े कर्मचारियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी.
27 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी निगाहें
इस हाई-प्रोफाइल मामले पर लगातार लोगों की नजर बनी हुई है. इससे पहले भी मामले में कई कानूनी घटनाक्रम सामने आ चुके हैं, जिसके कारण यह विवाद बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है. अदालत के ताजा फैसले के बाद अब सभी की निगाहें 27 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं.
खान सर और अन्य आरोपितों बढ़ी बैचेनी
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी सुनवाई मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. फिलहाल अभिषेक और गौरव को राहत मिलने के बाद एक पक्ष को राहत जरूर मिली है,लेकिन खान सर और अन्य आरोपितों को अभी अदालत के अगले फैसले का इंतजार करना होगा.





