गुमला जिला अदालत का बड़ा फैसला : पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा
गुमला: बड़ी खबर गुमला से जहां व्यवहार न्यायालय गुमला ने पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पति को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. डुमरी थाना के सवाली में 08 नवंबर 2018 को घटना हुई थी.
बता दें गुमला में एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी डुमरी थाना के सवाली निवासी ज्योतिष एक्का को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी व्यक्ति को 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है. घटना 08 नवंबर 2018 का है.
घटना के दिन तरसिला कुजूर व उसके पति ज्योतिष एक्का के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद उसने लाठी से पीट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दिया था. इस संबंध में आरोपी के खिलाफ गांव के चौकीदार सुखमन नायक ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था. इसमें कहा गया है कि तरसिला कुजूर आरोपी की तीसरी पत्नी है. इससे पूर्व आरोपी की दो पत्नी मारपीट के कारण उसे छोड़ कर अपने बच्चों के साथ चली गई है.