BIHAR NEWS : मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना सम्बल के तहत 42 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का हुआ वितरण
नवादा : जिलाधिकारी रवि प्रकाश के दिशा-निर्देश पर सोमवार को बुनियाद केन्द्र हिसुआ में डीडीसी नीलिमा साहू द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत संचालित राज्य योजना सम्बल के तहत 42 दिव्यांगजनों के बीच विभिन्न सहायक उपकरणों का वितरण किया गया. इस अवसर पर 35 चयनित दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाइकिल, 3 दिव्यांगजनों को बैसाखी,1 लाभुक को श्रवण यंत्र, 1 लाभुक को व्हीलचेयर तथा 2 लाभुकों को हस्तचालित ट्राईसाइकिल प्रदान की गई है.
बैट्री चालित ट्राईसाइकिल प्राप्त कर लाभार्थियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि अब वे बिना किसी कठिनाई के जीविकोपार्जन एवं शिक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकेंगे. योजना के तहत दिव्यांगजनों की गतिशीलता एवं आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान डीडीसी ने बुनियाद केन्द्र का निरीक्षण भी किया तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं-जैसे फिजियोथेरेपी,स्पीच थेरेपी,नेत्र जांच एवं काउंसलिंग-की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक-से-अधिक पात्र लाभुकों को समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ प्रदान किया जाए. साथ ही दिव्यांगजनों से संवाद कर उन्हें उपलब्ध उपकरणों का उपयोग कर रोजगार एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है.
सहायक निदेशक रीतेश कुमार द्वारा योजना सम्बल के उद्देश्यों एवं लाभों की जानकारी देते हुए अधिक-से-अधिक पात्र दिव्यांगजनों से आवेदन कर योजना का लाभ उठाने का अनुरोध किया गया. दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार लाभुकों को हस्त चालित ट्राईसाइकिल,व्हीलचेयर,श्रवण यंत्र,सुगम्य केन,बैसाखी आदि निःशुल्क प्रदान किए गए हैं.
न्यूनतम40%दिव्यांगता
वार्षिक आय अधिकतम 2,00,000. आवेदक बिहार राज्य का निवासी हो. पिछले तीन वर्षों में समान उपकरण का लाभ न लिया हो. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र या UDID कार्ड. आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड. आय प्रमाण-पत्र/बीपीएल कार्ड. निवास प्रमाण-पत्र अनिवार्य है. दिव्यांगजन अपना आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालय, बुनियाद केन्द्र अथवा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय, नवादा में जमा कर सकते हैं. चलंत दिव्यांगता से ग्रस्त होना आवश्यक है. न्यूनतम 40% दिव्यांगता. वार्षिक आय अधिकतम ₹2,00,000. न्यूनतम आयु 18 वर्ष. बिहार राज्य का निवासी. पिछले 05 वर्षों में लाभ न लिया हो. बैट्री चालित ट्राईसाइकिल हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है. सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए UDID कार्ड अनिवार्य है. जिन दिव्यांगजनों के पास UDID कार्ड नहीं है,वे संबंधित पोर्टल अथवा प्रखंड/जिला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. उक्त कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी हिसुआ,जिला प्रबंधक बुनियाद केन्द्र हिसुआ, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग के कर्मी अजीत कुमार,साजन पासवान,विवेक कुमार एवं बुनियाद केन्द्र के अन्य कर्मीगण उपस्थित थे.
नवादा से दिनेश कुमार की रिपोर्ट





