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BIHAR NEWS : पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत संपत्तियों के वार्षिक किराया मूल्य में 15 फीसदी की वृद्धि

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Patna : पटना नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर निर्धारण के लिए प्रयुक्त वार्षिक किराया मूल्य (Annual Rental Value-ARV)में15प्रतिशत की वृद्धि की गई है. नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार सरकार का पत्रांक-2298दिनांक22-06.2026द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है,जिसके आलोक में पटना नगर निगम द्वारा किराया मूल्य में वृद्धि का आदेश जारी किया गया है. नई दरें दिनांक24जून2026से प्रभावी होगी. उल्लेखनीय है कि वर्ष1995के बाद पहली बार वार्षिक किराया मूल्य (ARV)में यह वृद्धि की गई है.

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007की धारा127के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की होल्डिंग्स के लिए प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र (Built-up Area)का किराया मूल्य प्रत्येक पांच वर्ष में न्यूनतम15प्रतिशत बढ़ाया जाना अनिवार्य है. साथ ही,राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर नगर निकाय पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय किराया मूल्य एवं दरों में संशोधन कर सकता है. सशक्त स्थायी समिति एवं निगम पार्षद द्वारा वर्ष2021में ही15प्रतिशत की वृद्धि की सहमति प्रदान की गयी थी.

इसी वैधानिक प्रावधान के आलोक में पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित सभी श्रेणियों की संपत्तियों के वार्षिक किराया मूल्य (ARV)में15प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया गया है.

यह संशोधन बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है तथा इससे नगर निगम की राजस्व क्षमता में वृद्धि होगी. प्राप्त अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग शहरी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने,स्वच्छता,सड़क,जलनिकासी,प्रकाश व्यवस्था तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं उन्नयन के लिए किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि30जून तक वित्तीय वर्ष2026-27हेतु संपत्ति कर की राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर पटना नगर निगम द्वारा पांच फीसदी की रियायत दी जा रही है.

पटना से अंकिता की रिपोर्ट--