बिहार का चर्चित हथौड़ा कांड : 5 लोग दोषी करार, 14 जुलाई को फैसला सुनाएगी कोर्ट

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शेखपुरा : खबर है शेखपुरा से जहां चर्चित हथौड़ा कांड मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। जिला न्यायधीश राजकुमार प्रथम ने की मामले की पूरी सुनवाई। साथ ही कोर्ट ने बताया कि आरोपियों को 14 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी।


लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया यह घटना 2 वर्ष पुरानी है। इसमें आरोपियों ने जिला के मिशन ओपी के सकलदेव नगर बरबीघा में प्ले स्कूल संचालिका राधिका कुमारी के घर में घर में डकैती के दौरान गृह स्वामी के पुत्र हर्ष राज के माथे पर हथौड़ी से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी। 18 जुलाई 2021 की रात हुई इस घटना में बदमाशों ने राधिका कुमारी और उनके पति विनय कुमार को भी घायल कर दिया था। इस घटना में नाटकीय रूप से सुरक्षित बची राधिका की पुत्री खुशी कुमारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।


लोक अभियोजक ने बताया शुक्रवार को जिला न्यायधीश ने विक्रम कुमार उर्फ विक्रम सिंह,बौआ जी उर्फ गौतम कुमार,तिजेंद्र कुमार,रोहित कुमार उर्फ बिल्ला तथा अमन कुमार को दोषी ठहराया। इसी मामले में गिरफ्तार के नाबालिग का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। इसी मामले का मुख्य आरोपी नवादा जिला के महरथ गांव का निवासी आयुष कुमार अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्राथमिकी में सूचक खुशी ने घटना में शामिल किसी अपराधी को नहीं पहचाना था और घटना के दौरान अपराधी आयुष का नाम ले रहे थे। शुरू में पुलिस के लिए अबूझ पहेली बनी इस घटना का उद्भेदन एसपी कार्तिकेय के शर्मा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मामले के उद्भेदन के लिए पुलिस को कोलकाता तक जाकर छापेमारी करनी पड़ी थी।


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