अब VVIP गाड़ियों का नहीं लगेगा टोलटैक्स : परिवहन मंत्री ने संबंधित वीवीआईपी को लिखा अनुरोध पत्र
पटना:बिहार के सांसदों,विधायकों,मंत्रियों व अन्य वीवीआईपी की सरकारी गाड़ियों को फास्टैग टोल प्लाजा पर टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दिलाने के लिए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा कदम उठाया है.मंत्री ने सभी संबंधित वीवीआईपी को पत्र लिखकर अपनी पात्र सरकारी गाड़ियों पर“एक्ज़ेम्प्टेड फास्टैग” (छूट वाला फास्टैग) शीघ्र लगवाने और एनएचएआई के एक्ज़ेम्प्शन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया है.
तीन महीने के अंदर करना होगा रजिस्टर
परिवहन मंत्री ने पत्र में स्पष्ट किया है कि भारत सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सभी पात्र वाहनों को तीन महीने के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के एक्ज़ेम्प्शन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर कराना होगा.
राज्य में वर्तमान में सांसद,विधायक,पूर्व विधायक,मंत्री,मुख्य सचिव सहित कई वीवीआईपी की सरकारी गाड़ियां इस पोर्टल पर रजिस्टर होने के बाद टोल प्लाजा पर बिना रुके निकल जाती हैं.मंत्री ने सभी से अपील की है कि निर्धारित समय के अंदर अपने वाहनों की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कराकर छूट वाला फास्टैग लगवा लें.
कीमती समय की होगी बचत: मंत्री
परिवहन मंत्री कुमार ने कहा कि वीवीआईपी की गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रोकने से कई बार महत्वपूर्ण बैठक या कार्यक्रम में देरी हो जाती है.उनकी सहूलियत और कीमती समय की बचत के लिए यह व्यवस्था की गई है.विभाग ने सभी संबंधितों को अलग-अलग पत्र भेजकर भी व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है कि वे शीघ्र इस प्रक्रिया को पूरा कर लें ताकि आगे किसी तरह की असुविधा न हो.
इन वीवीआईपी गाड़ियों को मिलती है टोल टैक्स से छूट:
• मुख्यमंत्री,लोकसभा अध्यक्ष,राज्यसभा सभापति,लोकसभा में विपक्ष के नेता
• सांसद व विधायक (सरकारी गाड़ी पर)
• उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश
• राज्य के वर्तमान व पूर्व विधायक-विधान पार्षद,सभी मंत्री
• बिहार विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री





