पटना में कोचिंग पर सख्ती : स्कूल समय में नहीं चलेंगी कक्षाएं, 22 जून से लागू होगा नया नियम
पटना: राजधानीपटना में स्कूल खुलने के साथ ही कोचिंग संस्थानों पर सख्ती बढ़ने जा रही है. जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल अवधि के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान को संचालन की अनुमति नहीं होगी. यह व्यवस्था 22 जून से प्रभावी होगी,जब गर्मी की छुट्टियों के बाद सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य दोबारा शुरू होगा.
शिक्षा विभाग के अनुसार,छुट्टियों के बाद स्कूलों का संचालन सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक किया जाएगा. इसी अवधि में कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक रहेगी. कोचिंग सेंटर केवल शाम 4 बजे के बाद ही अपनी कक्षाएं चला सकेंगे. प्रशासन का मानना है कि इससे छात्रों की स्कूलों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
जिला शिक्षा कार्यालय ने बताया कि स्कूल खुलने के बाद सबसे पहले कोचिंग संस्थानों की निगरानी की जाएगी. विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कई छात्र स्कूल की बजाय कोचिंग को प्राथमिकता देते हैं,जिससे उनकी उपस्थिति और पढ़ाई प्रभावित होती है. नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ना और कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना है.
अधिकारियों ने संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए विशेष निगरानी अभियान भी चलाया जाएगा. प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि स्कूल समय में सभी छात्र अपने-अपने विद्यालयों में मौजूद रहें.
शिक्षा विभाग का कहना है कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,नियमित उपस्थिति और बेहतर शैक्षणिक माहौल उसकी प्राथमिकता है. ऐसे में स्कूल समय के दौरान कोचिंग संचालन पर प्रतिबंध को शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस फैसले का असर पटना के हजारों छात्रों,अभिभावकों और कोचिंग संचालकों पर पड़ने वाला है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--





