BIHAR NEWS : खरीफ फसल क्षति पर किसानों को मिलेगा ₹10 हजार प्रति हेक्टेयर तक मुआवजा, 31 अक्टूबर तक आवेदन करें
पटना: खरीफ 2026 में फसल क्षति से प्रभावित किसानों को बिहार सरकार आर्थिक सहायता देगी. सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने पात्र किसानों से बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है. योजना के तहत अब तक करीब 73 हजार किसानों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
मंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है. फसल क्षति की स्थिति में किसानों को सरल,पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने की अपील की.
खरीफ 2026 के लिए पंचायत स्तर पर अगहनी धान और भदई मकई को अधिसूचित फसल बनाया गया है. वहीं जिला स्तर पर सोयाबीन,मखाना,आलू,बैंगन,टमाटर और गोभी को योजना में शामिल किया गया है.
योजना के तहत फसल उत्पादन में 20 प्रतिशत तक क्षति होने पर ₹7,500 प्रति हेक्टेयर और 20 प्रतिशत से अधिक क्षति पर ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी. अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता देय होगी. योजना का लाभ रैयत,गैर-रैयत तथा आंशिक रूप से रैयत एवं गैर-रैयत किसानों को मिलेगा.
किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण के आधार पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है. आवेदन में फसल और बुआई के रकबे की जानकारी देनी होगी. सत्यापन के दौरान निर्धारित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.
किसानesahkari.bihar.gov.inके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए सहकारिता विभाग की वेबसाइट या टोल-फ्री नंबर 1800 3454 110 पर संपर्क किया जा सकता है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-





