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BIHAR NEWS : पंजीकरण अवधि समाप्त होने पर सड़कों पर वाणिज्यिक वाहन चलाना अवैध - पटना हाईकोर्ट

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने व्यवसायिक वाहनों के परिचालन को लेकर कहा कि पंजीकरण अवधि समाप्त होने के बाद और वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना सड़कों पर वाणिज्यिक वाहन चलाना अवैध है. चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने दैनिक अखबार में छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है.

कोर्ट को सहयोग करने के लिए नियुक्त अधिवक्ता अमिष कुमार ने कोर्ट को बताया कि सभी 15 वर्ष पुराने वाणिज्यिक वाहनों को पटना नगर निगम,दानापुर नगर परिषद,खगौल नगर परिषद और फुलवारीशरीफ नगर परिषद के भीतर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है.

उन्होंने मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम 2021 के नियम 5 का हवाला देते हुए कहा कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के लिए पात्रता की शर्तें'से संबंधित है. नियम 6'पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया'से संबंधित है.

नियम 8'वाहनों को स्क्रैप करने के मानदंड'से संबंधित है और नियम 13'स्क्रैपिंग यार्ड और संग्रह केंद्र'से संबंधित है. वहीं सरकारी वकील विकास कुमार ने कोर्ट को बताया कि अधिकारियों को 15 वर्षों से अधिक की वाहनों की पंजीकरण अवधि के नवीनीकरण करने का अधिकार है.

कोर्ट ने कहा कि उठाए गए मुद्दों के आधार पर वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस वैधता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए. पंजीकरण अवधि समाप्त होने के बाद या वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना वाणिज्यिक वाहन सड़क पर चलाना अवैध है.

कोर्ट ने शहर के सभी चौक चौराहा पर सीसीटीवी कैमरा लगा ऐसे वाहनों को चिह्नित करने का आदेश दिया है.

साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 24 जून तय की है.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--