BIG NEWS : आंगनबाड़ी सेविका को हटाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश रद्द कर पुनर्बहाली का दिया निर्देश
Patna : पटना हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सेविका को बिना समुचित सुनवाई हटाने के मामले में बर्खास्तगी आदेश रद्द कर पुनर्बहाली का निर्देश दिया है. जस्टिस रितेश कुमार की एकलपीठ ने पुष्पा कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.
याचिकाकर्ता पुष्पा कुमारी की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार ने दलील दी कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा25सितंबर2012को सेवा समाप्ति का आदेश पारित किया गया,जबकि उन्हें उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया.
इसके खिलाफ दायर अपील को भी17मई, 2013को जिलाधिकारी ने खारिज कर दिया.
ये मामला12जुलाई, 2012के निरीक्षण में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था. राज्य की ओर से अधिवक्ता प्रह्लाद कुमार भगत ने कहा कि नोटिस जारी कर अवसर दिया गया था,परंतु याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुईं.
कोर्ट ने पाया कि एक ही नोटिस के बाद अगली सुनवाई की तिथि तय नहीं की गई और एकतरफा निर्णय ले लिया गया,जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है.
कोर्ट ने बर्खास्तगी व अपीलीय आदेश रद्द करते हुए याचिकाकर्ता की पुनर्बहाली,बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--





