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BIG BREAKING : राजद विधायक ओसामा शहाब को पटना हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र और रघुनाथपुर के विधायक ओसामा शहाब को बडी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी. जस्टिस खातिम रजा ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद ओसामा शाहाब को अग्रिम ज़मानत की याचिका स्वीकार कर ली.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ओसामा शाहाब पर किसी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी. साथ ही केस डायरी की मांग की थी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि जिस जमीन को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उसको लेकर सीवान कोर्ट में हकियत वाद चल रहा है. उनका कहना था कि आवेदक ने विवादित जमीन को खरीदा है.

उनका कहना था कि सूचक ने भी जमीन खरीदने की बात कहते हैं. ऐसे में सिविल कोर्ट ही तय कर सकती है कि जमीन का असली मालिक कौन है. जब तक जमीन मालिक कौन हैं,तब तक जमीन पर निर्माण कार्य कैसे किया जा सकता है.

उन्होंने दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया था कि विधायक पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है. सिर्फ मोबाइल पर बात करने की बात कही गई है.

उनका कहना था कि पूरे प्राथमिकी में धमकी देने तक की बात नहीं है. याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकार करते हुए विधायक को बड़ी राहत दी.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट-