साहब के खिलाफ कार्रवाई : नगर आयुक्त की मनमानी के खिलाफ हाईकोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना लगाया..

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The High Court imposed a fine of Rs 10,000 against the arbitrariness of the Municipal Commissioner. The High Court imposed a fine of Rs 10,000 against the arbitrariness of the Municipal Commissioner.

Patna:-सासाराम नगर निगम के आयुक्त के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है.उनकी लापरवाही और मनमानी के खिलाफ 10 हजार का आर्थिक दंड लगाया गया है.यह कार्रवाई खुद पटना हाईकोर्ट ने की है.


हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने आवेदक को अतिक्रमण नोटिस जारी कर परेशान करने के आरोप की सुनवाई करते हुए सासाराम के नगर आयुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ।


आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट ने 28 नवम्बर, 2022 को नगर आयुक्त को आवेदक की ओर से दायर आपत्ति और उनका पक्ष सुन आदेश जारी करने का आदेश दिया था और विवादित जमीन और घर के मुद्दे पर यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था।इस आदेश का पालन नहीं किया गया और आवेदक को गत 2 जून को नोटिस जारी कर दिया गया।यह कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.


वही सासाराम के नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गत 2 जून को जारी नोटिस को वापस ले लिया गया है और 27 नवम्बर को नया नोटिस जारी किया गया है।कोर्ट ने इसे गम्भीरता से लेते हुए नगर आयुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।


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