BIG NEWS : ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में पूर्व MLC को मिली बड़ी राहत, CBI की चार्जशीट खारिज

Edited By:  |
Former MLC gets big relief in Brahmeshwar Mukhiya murder case Former MLC gets big relief in Brahmeshwar Mukhiya murder case

PATNA :बिहार के बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में फिर एक बड़ा मोड़ आया है। आरा सिविल कोर्ट ने पूर्व MLC हुलास पाण्डेय को बड़ी राहत देते हुए CBI की ओर से दाखिल आरोप-पत्र को खारिज कर दिया है।

ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में आया नया मोड़

दरअसल, बिहार के चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में पूर्व MLC हुलास पाण्डेय सहित अन्य आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आरा की MP-MLA की विशेष अदालत ने इस मामले में CBI की ओर से दाखिल चार्जशीट खारिज कर दी है। हत्याकांड के आरोपित रितेश सिंह उर्फ मोनू सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट खारिज कर दी है।

पूर्व MLC को मिली बड़ी राहत

जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने केस में ट्रायल शुरू होने के बाद बिना अदालत के आदेश के CBI की ओर से अनुसंधान करने को गलत माना है। कोर्ट के इस फैसले से जहां पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय सहित अन्य आरोपितों को राहत मिली है, वहीं सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। अब इस मामले में पूर्व से चल रहे ट्रायल के आधार पर आगामी 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस बात की जानकारी एपीपी सियाराम सिंह की ओर से यह जानकारी दी गई।

गौरतलब है कि 1 जून 2012 को आरा के नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा मोहल्ले में स्थित ब्रह्मेश्वर मुखिया के घर से कुछ ही दूरी पर उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पूरे भोजपुर के इलाके में आक्रोश भड़क गया था।


Copy