हिट एंड रन कानून मामला : देवघर के इसीएल में भी ट्रक चालकों ने किया चक्का जाम, लाखों रुपये की हो रही हानि

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देवघर : केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए गए हैं. इसके तहत ट्रक या डंपर चालक हिट एंड रन कर भागता है तो उसे 10 साल की जेल, इसके अलावा सात लाख जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है. नए कानून के विरोध में देशभर के ट्रक और डंपर चालक हड़ताल पर चले गए हैं. देवघर के इसीएल में भी ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर दिया है.


प्रतिदिन लाखों रुपये के राजस्व की हानि


देवघर के चितरा स्थित एसपी माइंस में भी ट्रक का आवागमन पूरी तरह से बंद है. प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक या डंपर से कोयले की ढुलाई होती है. केंद्र सरकार के हिट एंड रन नए कानून को काला कानून बताते हुए ट्रक चालकों द्वारा हड़ताल कर दिया गया है. ट्रक चालकों की मानें तो अगर गलती से सड़क पर कोई अप्रिय दुर्घटना हो जाती है तो फिर वहां से ट्रक लेकर ट्रक चालक भागेगा नहीं तो क्या करेगा अगर ट्रक चालक अपने वाहन को लेकर वहां रखेगा तो भीड़ के द्वारा वहां चालक के साथ भी अप्रिय घटना घट सकती है. इस कानून के तहत सिर्फ ट्रक चालकों को ही निशाना बनाया है जबकि चालकों के पक्ष में कोई सकारात्मक नियम नए कानून में नहीं है.

ऐसे में केंद्र सरकार के इस नए कानून का ट्रक चालकों द्वारा विरोध किया जा रहा है. एसपी माइंस चितरा कोलियरी से प्रतिदिन हजारों मीट्रिक टन का खनन होता है और सैकड़ों ट्रक और डंपर के माध्यम से इसकी ढुलाई होती है. पिछले दो दिनों से ट्रक चालकों की हड़ताल से प्रतिदिन लाखों रुपए का सरकारी राजस्व की हानि हो रही है.


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