हेमंत सोरेन ने HC के आदेश के खिलाफ याचिका वापस ली : विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए हेमंत ने मांगी थी अनुमति

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रांची : झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली है. हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाय, क्योंकि बजट सत्र 2 मार्च को समाप्त हो गया. सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कानून के सवालों की जांच करने के लिए सहमत हो गया और इस बीच सोरेन को झारखंडHCके आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बजट सत्र में शामिल होने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने उन्हें बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी. इसके बाद उन्होंने अदालत के इस फैसले को चुनौती दी थी. अब सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली है.

हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में 23 फरवरी से 2 मार्च तक बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी. 28 फरवरी को उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी. सोमवार को जब उनकी याचिका जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के पास सुनवाई के लिए आई तो हेमंत की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए. कपिल सिब्बल ने कहा उन्हें अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाय, क्योंकि बजट सत्र 2 मार्च को समाप्त हो गया.

रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट-


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