BREAKING : अनंत सिंह को लगा बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने खारिज की नियमित जमानत याचिका, जानिए अब कब होगी अगली सुनवाई

Edited By:  |
 Patna High Court rejects Anant Singh's regular bail plea  Patna High Court rejects Anant Singh's regular bail plea

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ अनंत कुमार सिंह की नियमित जमानत हेतु दायर याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एनके पाण्डेय की एकलपीठ ने ये आदेश पारित किया है। कोर्ट ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह आदेश दिया है।

अनंत सिंह को लगा बड़ा झटका

ये मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत द्वारा 10 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने रखा, जबकि राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जुलाई 2024 को होगी।

गौरतलब है कि रविवार यानी 5 मई को अनंत सिंह पटना की बेउर जेल से पैरोल पर 15 दिन के लिए रिहा हुए थे। खराब सेहत और गांव में बंटवारे के चलते अनंत सिंह को पैरोल मिली है। जेल में दो मर्तबा उनकी तबीयत बिगड़ी है और वे IGIMS में भर्ती भी थे।


Copy