07 संस्थानों को नोटिस जारी 24 घंटे में संचालन बंद कर वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश,अनुपालन नहीं होने पर भवन सील करने की होगी कार्रवाई

रांची:रांची नगर निगम क्षेत्र में संचालित हॉस्टल,लॉज एवं कोचिंग संस्थानों द्वारा वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को लेकर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। आवासीय भवनों का स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक उपयोग करने तथा आवश्यक लाइसेंस,पंजीकरण एवं अनुमतियों के बिना संस्थानों का संचालन किए जाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम,2011 एवं झारखंड भवन उपविधि,2016 के प्रावधानों के तहत संबंधित संस्थानों के लिए ट्रेड लाइसेंस,हॉस्टल पंजीकरण,वाणिज्यिक होल्डिंग,अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी),स्वीकृत भवन प्लान तथा अन्य आवश्यक वैधानिक अनुमतियों एवं निर्धारित मानकों का अनुपालन अनिवार्य है।

इसी क्रम में आज दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले कुल 07 संस्थानों को रांची नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया। इनमें Imperial Library, Chartered Commerce (Jagannath Tower Circular Road की चौथी मंजिल), Chartered Commerce (Jagannath Tower, Circular Road की पांचवीं मंजिल), Merit Axis Academy, Piers Edu (OPC) Pvt. Ltd, Speak English Academy एवं Bhavishya Bharti शामिल हैं।

पूर्व में अंतिम स्मार नोटिस जारी,संतोषजनक अनुपालन नहीं होने पर सीलिंग की कार्रवाई

निगम द्वारा इससे पूर्व भी विभिन्न संस्थानों को नोटिस जारी कर आवश्यक वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद निर्धारित निर्देशों के अनुरूप अनुपालन नहीं किए जाने एवं कुछ संस्थानों द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने को गंभीरता से लिया गया है। ऐसे संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सीलिंग सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

पूर्व में अंतिम स्मार नोटिस प्राप्त करने वाले संस्थानों की सूची निम्नवत है-

1-RC Physical Academy, Hatma, Ranchi

2-Lakshya Defence Academy, Birsa Colony. Morabadi

3-Prakash Career Foundation, Le Desire Complex, Circular Road

4-RC Defence Academy, Lalpur

5-Yoddha Defence Academy, East Jail Road, Tharpakhna

6-Sure Success Centre, Lalpur

7-Kiran Academy, East Jail Road

8-Commando Physical Academy, Hatma

9-RC Physical Academy. Birsa Nagar, Sarna Toli

24 घंटे की समय सीमा निर्धारित,निर्देशों की अवहेलना पर भवन सील होंगे

रांची नगर निगम द्वारा जारी नोटिसों में संबंधित संस्थानों के संचालकों को नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर हॉस्टल, लॉज एवं कोचिंग संस्थानों का संचालन बंद करने तथा स्वीकृत भवन प्लान सहित संचालन से संबंधित सभी आवश्यक वैधानिक दस्तावेज निगम के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

रांची से राजेश पाठक की रिपोर्ट