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BIG NEWS : आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उसके पति को 7 साल की सजा, MP-MLA कोर्ट का फैसला

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बेगूसराय : बड़ी खबर बेगूसराय से है जहां बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश ने आर्म्स एक्ट मामले में 7 साल की कड़ी सजा सुनाई है.

दरअसल 2018 में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था. उस वक्त मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री थी और इस जांच के दौरान सीबीआई की टीम ने सितंबर 2018 में मंत्री मंजू वर्मा के पैतृक आवास चेरिया बरियकपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर अर्जुन टोल में छापेमारी की थी. इस दौरान सीबीआई की टीम ने मंजू वर्मा के घर से इंसास, एसएलआर सहित कई अत्याधुनिक हथियारों के 50 कारतूस बरामद किया था. उस वक्त सीबीआई के डीएसपी रंजीत कुमार रजक के द्वारा चेरिया बरियारपुर थाना में मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा पर मामला दर्ज कराया था. अब 8 साल के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंजू वर्मा उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को दोषी पाया और 7 साल की सजा सुनाई है.

मंजू वर्मा पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था लेकिन मंजू वर्मा गिरफ्तार नहीं हुई. बाद में उनके घर की मंत्री रहते कुर्की की गई. उसके बाद उन्होंने मंझौल अनुमंडल न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था. यह मामला उस वक्त चर्चा में आया था जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की घटना हुई थी और मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री थी. बाद में मंजू वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. सजा मिलने के बाद बेगूसराय न्यायालय के पी पी संतोष कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को 7 साल की सजा मिली है. साथ ही जुर्माना 50000 किया गया है. यह मामला 2018 में सीबीआई ने मंत्री के घर में छापेमारी के दौरान कारतूस बरामद किया था. इसी को लेकर मामला दर्ज हुआ था और आज न्यायालय ने दोनों को दोषी पाते हुए 7 साल की सजा सुनाई है. सजा सुनाने के बाद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा चंद्रशेखर वर्मा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया. वर्तमान में मंजू वर्मा के पुत्र अभिषेक कुमार चेरिया बरियारपुर से जदयू के विधायक हैं.