Breking News केजरीवाल को बेल : : अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, दो जून को करना होगा सरेंडर
दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक औऱ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है. उन्हंद एक जून तक अंतरिम जमानत दी गयी है. शीर्ष अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है.
पिछले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कहा था कि यदि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की इजाजत देने के लिए अंतरिम जमानत देनी पड़ी तो उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. ईडी की ओर से बहस कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के कोर्ट के सुझाव का विरोध किया था. अरविंद केजरीवाल के वकील ने अंतरिम जमानत के विरोध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर हलफनामे पर आपत्ति जताई थी. उनकी कानूनी टीम ने दावा किया कि हलफनामे में कानूनी प्रक्रियाओं की घोर अवहेलना करने का काम किया गया है.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कदम को बरकरार रखते हुए कहा था कि एजेंसी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि मुख्यमंत्री जांच में शामिल नहीं हो रहे थे.