राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत : कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक
रांची: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है. वहीं न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
बता दें कि यह मामला भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बयान देने से जुड़ा है.
आपको बता दें कि चाईबासा सिविल कोर्ट ने 27 फरवरी को अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की.
रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट