हेमंत सोरेन चाचा के श्राद्धकर्म में होंगे शामिल : हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जाने की दी अनुमति, प्रोविजनल बेल से इनकार

Edited By:  |
hemant soren chacha ke shradhkarma mai honge shamil hemant soren chacha ke shradhkarma mai honge shamil

रांची: भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया है.हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ चाचा के श्राद्धकर्म में जाने की अनुमति दे दी है.

आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने 27 अप्रैल को चाचा के संस्कार से लेकर पूरे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हाईकोर्ट से 13 दिनों की अग्रिम जमानत की मांग की थी. लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया था. लेकिन अब हाईकोर्ट ने उन्हें 6 मई को पुलिस सुर्क्षा में चाचा के श्राद्धकर्म में जाने की अनुमति दे दी है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में हेमंत सोरेन को बेल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने पूर्व सीएम को उनके चाचा के श्राद्धकर्म में कुछ देर के लिए शामिल होने की अनुमति दी है. अदालत ने यह सख्त निर्देश दिया है कि 6 मई को होने वाले श्राद्ध कर्म में शामिल होने के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे और ना ही कोई राजनीतिक चर्चा करेंगे.

रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट--


Copy